हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में ड्रेस कोड लागू करने का जारी किया आदेश, फार्मासिस्ट और लैब टेक्निशियन ने फैसले का किया स्वागत

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में ड्रेस कोड लागू करने का जारी किया आदेश, फार्मासिस्ट और लैब टेक्निशियन ने फैसले का किया स्वागत
Spread the love

हरियाणा। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले को लेकर विभाग के कर्मचारी एकमत नहीं हैं। नर्सिंग एसोसिएशन ने ड्रेस कोड लागू करने से पहले अपने सुझाव दिए हैं। वहीं, फार्मासिस्ट और लैब टेक्निशियन एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत करते हुए खुद के लिए भी ड्रेस कोड लागू किए जाने की मांग की है। लैब टेक्निशियन का कहना है कि एसोसिएशन ने 2020 में लिखकर दिया था कि वह सफेद पेंट शर्ट ड्रेस पहनना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने तो उन्हें ड्रेस अलाउंस दे रही और न ही साल में दो बार दिए जाने वाले अप्रेन दे रही है। अस्पताल के कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता लाने के लिए विभाग ने ड्रेस पॉलिसी तैयार की है।

इसे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉ. सोनिया त्रिखा खुल्लर की ओर से सभी सीएमओ निर्देश दिए गए हैंआदेशों के तहत अस्पताल के सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। इनमें नियमित, अनुबंधित, एनएचएम समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। क्लीनिकल, पैरामेडिकल, स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन, तकनीकी कार्यकर्ता, रसोई कार्यकर्ता के लिए भी वर्दी जरूरी की गई है। इसी प्रकार, प्रशासनिक कार्य देखने वाले कर्मचारी जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे, वह केवल फॉर्मल कपड़ों में ही आएंगे। ड्रेस कोड का पालन नहीं वाले को अनुपस्थित माना जाएगा।

ये हैं निर्देश

कपड़े ज्यादा खुले और तंग नहीं होने चाहिए।

सामान्य हेयर स्टाइल होना चाहिए, कपड़े साफ और प्रेस होने चाहिए

नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होगा

नर्सिंग को छोड़ सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पैंट कोई भी पहन सकता है

ड्रेस कोड सप्ताह में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन लागू रहेगा

पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

जूते काले आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने के साथ-साथ साफ भी होने चाहिए

जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा

पुरुषों के लिए किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्वेटशर्ट, स्वेट सूट, शॉर्ट्स की अनुमति भी नहीं होगी। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए स्लैक्स, ड्रेस, स्कर्ट और पलाजो, टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, बैकलेस टॉप, ड्रेस टॉप, क्राप टॉप, टॉप शाटर, लो नेक लाइन वाला टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज, स्नीकर्स, चप्पल आदि की अनुमति नहीं होगी। स्नीकर्स, स्पोटर्स शूज, लोफर शूज पहनने पर पाबंदी रहेगी। काले रंग के साफ जूते ही पहन सकेंगे।

नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता कुमारी ने ड्रेस कोड लागू करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। साथ ही मांग की है कि यह केवल ग्रुप-सी और डी के लिए लागू न होकर क्लास-1 और 2 स्तर के अधिकारियों के लिए भी लागू हो। महानिदेशक को लिखे पत्र में विनीता कुमारी ने कहा कि सीनियर आफिसर के लिए अप्रेन होता है, इसे ऐसा ही रखा जाए। साथ ही नर्सिंग सिस्टर के लिए ड्रेस तय करने से पहले एसोसिएशन के सदस्यों से सुझाव लिए जाएं, तभी इसे लागू किया जाए।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *