ऑनलाइन स्कूल से वर्क फ्राम होम तक दिल्ली- एनसीआर में क्या-क्या नियम हुए लागू, जानिए

ऑनलाइन स्कूल से वर्क फ्राम होम तक दिल्ली- एनसीआर में क्या-क्या नियम हुए लागू, जानिए
Spread the love

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हालात खराब होने लगे हैं। इसे देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने दिल्ली में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ग्रैप-4 स्तर की पाबंदियों के तहत दिल्ली में जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों की एंट्री जारी रहेगी। ग्रैप-4 स्तर की पाबंदियां तभी लागू की जाती हैं जब प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए जानें किन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध…

इन वाहनों पर प्रतिबंध
पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और चार पहिया वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है, यानी जरूरी सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के राजधानी में दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इन वाहनों को ही एंट्री
ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों के कारण पड़ोसी राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक एवं बीएस-6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट है।

10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद
दिल्ली सरकार ने छोटे बच्चों को इस खतरनाक प्रदूषण से बचाने के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक बंद करने की घोषणा की है। वहीं कक्षा छठीं और उससे ऊपरी कक्षा के छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कराने का फैसला स्कूल प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है।

फिजिकल कक्षाओं पर राज्य सरकारें ले सकती हैं फैसला
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रैप-IV के प्रतिबंधों में एनसीआर शहरों की राज्य सरकारें भी शामिल हैं। एनसीआर शहरों की राज्य सरकारें छठी-नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।

निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वर्क फ्रॉम होम के निर्देश
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के राज्यों से आपातकालीन उपायों को लागू करने को कहा है। इस उपायों में सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराने का निर्देश शामिल है।

राज्य सरकारें लेंगी फैसला
अब एनसीआर राज्य सरकारें सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी। राज्य सरकारें कॉलेजों / शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।

463 अंकों पर एक्यूआई
दिल्ली में रविवार को अपराह्न तीन बजे एक्यूआई 463 अंकों पर पहुंच गया। एक दिन पहले शनिवार को अपराह्न चार बजे यह 415 था। दिल्ली एनसीआर ही नहीं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

admin

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *